Aryan Khan Drug Case : एनसीबी का हाईकोर्ट में हलफनामा- सिर्फ खरीददार ही नहीं, ड्रग्स स्मगलिंग में भी शामिल है आर्यन खान

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Aryan Khan Drug Case : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया है। एनसीबी (NCB) ने आरोप लगाया है कि आर्यन न केवल ड्रग्स लेता था, बल्कि वह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था।

एजेंसी ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की मैनेजर पूजा ददलानी (Puja Dadlani) नाम की एक महिला जांच को पटरी से उतारने की कोशिश में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी।

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दूसरी ओर, आर्यन खान के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को एक अतिरिक्त नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Samir Wankhede) और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच प्रसारित किए जा रहे आरोपों और काउंटर आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

एनसीबी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका (Bail petition of Aryan Khan) के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे की एकल पीठ द्वारा दिन में इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है।

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एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच को पटरी से उतारने की गलत मंशा से चल रही जांच से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। हलफनामे में पूजा ददलानी का भी जिक्र किया गया और कहा गया, “ऐसा लगता है कि जब जांच चल रही है तो इस महिला ने पंच गवाहों को प्रभावित किया है।” एनसीबी ने कहा कि जमानत याचिका गलत है।

एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि मामले की अब तक की जांच में आर्यन खान की ड्रग्स की अवैध खरीद, परिवहन और उसके खपत में भूमिका का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaz Merchant) से ड्रग्स की खरीद करता था, जो इस मामले में एक आरोपी भी है।

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याचिका में कहा गया है, “आवेदक (आर्यन खान) विदेशों में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क (International Drug Racket) का हिस्सा प्रतीत होते हैं।” हलफनामे में आगे कहा गया है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले हों, लेकिन उसने इस साजिश में भाग लिया है।

हलफनामे में कहा गया है, “इस आवेदक (आर्यन खान) की एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित गंभीर अपराधों में भूमिका स्पष्ट है। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ इसकी सांठगांठ और संबंध को देखा गया है।”

एनसीबी ने कहा कि अन्य आरोपियों से मध्यम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई है और इसलिए आर्यन खान के मामले को अलग से नहीं देखा जा सकता है। एनसीबी ने यह भी कहा कि अभी भी मामले की जांच की जा रही है। आरोप पत्र दायर करने की जरूरत है।

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