Aryan Khan Drug Case : आर्यन खान को नहीं मिली बेल,जानें कोर्ट में क्या हुआ व कब की मिली तारीख

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Aryan Khan Drug Case : शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी (Aryan Khan bail petition) पर बाकी सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay Highcourt) ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं। उनके बाद अमित देसाई अरबाज मर्चेंट की जमानत के पक्ष में दलीले रख रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त लगेगा। अमित देसाई (Amit Desai) ने जवाब दिया 45 मिनट वहीं एनसीबी (NCB) की तरफ से अनिल सिंह ने 45 मिनट का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी।

इससे पहले आर्यन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) ने जिरह की। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट (Arbaz Merchant) के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया।

रोहतगी ने कहा, वॉट्सऐप चैट (Whatsapp Chat) का क्रूज टर्मिनल से कोई लेना-देना नहीं है। ये पुरानी चैट का जिक्र कर रहे हैं, जिसके आधार पर कह रहे हैं, तुम्हारा कुछ लोगों से लेना-देना है। मैं जब बाहर रह रहा था तो इसको भी इंटरनैशनल लिंक बताया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि इसको माना जाएगा या नहीं।

जिरह के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन 23 साल के हैं। कैलिफोर्निया (California) से ग्रैजुएशन किया है और कोविड की वजह से वापस आ गए। वह क्रूज के कस्टमर भी नहीं थे। उन्हें गेस्ट के तौर पर गाबा ने इन्वाइट किया था जो कि ऑर्गनाइजर्स का जानने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला। न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है।

आर्यन की तरफ से रोहतगी ने कहा, न तो मैंने ड्रग्स ली, न ही बेची और खरीदी। अरबाज मर्चेंट के सिवा मेरा किसी से कनेक्शन भी नहीं है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे केस सुन रहे हैं। सुनवाई शुरू होने के पहले जस्टिस साम्ब्रे भीड़ देखकर भड़क गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो वह केस नहीं सुनेंगे। इसके बाद कोर्ट रूम से फालतू लोगों को बाहर किया गया।

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है। लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, पर्याप्त समय चाहिए।

एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और आर्यन के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें शक है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं।

इसको देखते हुए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे कोर्ट में हैं। वहीं एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह भी कोर्ट पहुंच चुके हैं।

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