बिहार में कुछ नई छूट के साथ आज से लागू हुआ अनलॉक-3, फुल स्ट्रेंथ से चलेंगे कार्यालय तो खुलेंगे पार्क भी

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पटना। बिहार में आज यानि बुधवार, 23 जून से कुछ और छूट के साथ अनलॉक-3 लागू हो गया है। अब सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति यानि फुल स्ट्रेंथ के साथ काम होगा, वहीं दुकानों को खोलने का समय भी बढा दिया गया है। पार्क आदि भी निर्धारित समय तक खुलेंगे लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य में 5 मई से 8 जून तक कई चरणों में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद 9 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। अनलॉक की इस प्रक्रिया के दो चरण बीत जाने के बाद बुधवार से अनलॉक-3 प्रभावी हो गया है।

अनलॉक-3 में दुकानें अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बता दें कि पहले दुकानों को खोलने का आदेश शाम 6 बजे तक के लिए ही था, जिसे एक घंटे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी तरह की दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी, बल्कि दुकानें पहले की तरह एक दिन छोड़कर खुलेंगी।

अब सरकारी के साथ निजी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सौ फीसदी रहेगी। वहीं महीनों बाद पार्क और उद्यान बुधवार से आमलोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही इन्हें खुला रखा जाएगा।

उधर शादी समारोह में 20 लोगों की उपस्थिति की तय सीमा को भी बढ़ाया गया है। अनलॉक-3 में 20 की जगह अब 25 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी भी डीजे और बारात का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। पहले की तरह ही विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 25 लोग उपस्थित रह सकते हैं।

वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके समय में जरूर बदलाव किया गया है। बिहार में नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी होगा। अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के साथ मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम और जिम को बंद रखा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत के ही उपयोग की इजाजत होगी।