BREAKING: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की मिली इजाजत, कोर्ट का आया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की इजाजत दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है. कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है. बता दें, मामले पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. वारणासी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का ASI सर्वे करना चाहिए. आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को तय करेगा. शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा. उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है.

वाराणसी की अदालत हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी. इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर ‘श्रृंगार गौरी स्थल’ पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी. मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली थी, जिसे हिन्दू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था. 

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