ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग में 12 महिलाओं सहित 83 लोग धराए, रेलवे ने चलाया है विशेष अभियान

ताज़ा खबर राष्ट्रीय
SHARE

वाराणसी 04 जुलाई,2023 ; बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु वाराणसी मंडल की  रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा अभियान चलाया गया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डा अभिषेक  ने रेलवे मजिस्ट्रेट वाराणसी श्री महेन्द्र पाण्डेय  के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान चलाया।

इस क्रम में योजना बनाकर आज दिनांक 04.07.23 को एक अलार्म चेन पुलिंग (ACP)  छापेमारी की योजना बनाई गई थी जिसमें  बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम संख्या में अलार्म चेन पुलिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा गया ताकि भविष्य में भी अलार्म चेन पुलिंग (ACP)पर लगाम लगाई जा सके।

इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल (महिला आरपीएफ स्टाफ और सादे कपड़ों में स्टाफ सहित) और वाहन पहले से ही जुटाए गए थे। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस में 2ए स्पेशल गेट के निकट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई चेन पुलिंग के विरुद्ध छापेमारी की गयी जिसमें 12 महिलाओं समेत कुल 83 लोगों को रेलवे सुरक्षा बल ने चेन पुलिंग करते हुए रंगेहाथों पकड़ा। पकड़े गये लोगों से  रेलवे मजिस्ट्रेट ने  35,500/- रूपये का जुर्माना वसूला गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल डा अभिषेक ने बताया कि अलार्म चेन पुलिंग (ACP)  की घटनाओं को रोकने हेतु बिना उचित कारण के एसीपी करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा-141 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसमें बिना उचित कारण के एसीपी (ACP)  करने पर अधिकतम 1000/- रू  का जुर्माना या 01 वर्ष तक का कारावास या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान हैं ।

रेलवे द्वारा सर्व साधारण को सुचित किया गया है की बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग एक दण्डनीय अपराध है,यदि कोई यात्री युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना उस खतरे को जंजीर का प्रयोग करेगा जिसकी व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की गई है तो ऐसा दण्ड
(a) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में पाँच सौ रुपये के जुर्माने से कम का नहीं होगा और (b) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, तीन माह के कारावास से
कम दण्ड नहीं होगा।

(ACP- बिना उचित व पर्याप्त कारण के गाड़ी में खतरे की जंजीर खींचना)
दण्ड : एक वर्ष तक का कारावास या 1000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड।)
यह जानकारी अशोक कुमार
जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी ने दी।

(बिहारी खबर लाइव की ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.)