TET Teachers : (पटना)। प्राथमिक विद्यालयों (Primary Schools) में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा को लेकर टीईटी शिक्षकों (TET Teachers) को पटना उच्च न्यायालय (Patna HighCourt) से फिलहाल राहत मिल गयी है।
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को टीईटी एसटीईटी (STET) उतीर्ण नियोजित शिक्षकसंघ (गोपगुट) द्वारा पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। इसमें टीईटी शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गयी है। संगठन के अधिवक्ता कुमार शानू के मुताबिक न्यायालय का निर्देश आया है कि पीटिसनर्स अभी प्रधान शिक्षक (Headmaster) के लिए परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन, आगे न्यायालय का जो निर्णय होगा, वही मान्य होगा।
इस बीच संघ के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने इससे संघ के सभी सदस्यों को प्रधान शिक्षक बहाली में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगठन से बेसिक ग्रेड (Basic Grade) के तकरीबन 70 हजार सदस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें लाभ मिलेगा।
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद के लिए आठ वर्षों का अनुभव निर्धारित किया गया है, जबकि टीईटी शिक्षकों (TET Teachers) की बहाली ही 2014 से शुरू हुई है। ऐसे मे वे आठ वर्षों का अनुभव कहां से लायेंगे।
उच्च माध्यमिक विद्यालयों (High Schools) में प्रधानाध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में भी एसटीईटी शिक्षकों से जुड़े मामले पर संगठन की ओर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है।