पटना : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को लेकर मुआवजा नीति में नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे पास किए गए, उनमें सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामलों में मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की नीति में भी एक बदलाव किया गया है. अब एक व्यक्ति की मौत भी अगर सड़क दुर्घटना में होती है तो उसके आश्रितों को सरकार 5 लाख रुपये मुआवजा देगी.
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बता दें कि पहले नियम ऐसा था कि एक व्यक्ति की मौत पर मुआवजे को लेकर पेंच फंस जाता था. सरकार की तरफ से पहले जो नियम तय थे, उसके मुताबिक एक से अधिक व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है, तभी मुआवजे का प्रावधान था. ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में मृत बहुत से मृतकों के परिजन मुआवजे से वंचित रह जाते थे.