सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग आज से अनिवार्य, बिहार के 12 जिलों सहित देश के 250 जिलों में लागू हुआ नियम

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पटना। देश में आज से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल देश के 250 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है, जिनमें बिहार के 12 जिले भी शामिल हैं। केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमिटी की मंगलवार रात तक नई दिल्ली में चली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। खुद मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया है कि फिलहाल हॉलमार्किंग को अनिवार्य जरूर किया गया है, पर आगामी अगस्त माह तक पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 12 जिलों में बुधवार यानी आज से हॉलमार्किंग लागू हो जाएगा। इससे बिहार समेत पूरे देश में सोने का मार्केट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो पाएगा। इस नियम के अनुसार 2 ग्राम तक के सोने पर हॉलमार्किंग की छूट लागू रहेगी। फिलहाल एचयूआईडी यानी यूनिक आईडी की बाध्यता भी नहीं होगी। कोई भी आभूषण जब पहली बार बिकेगा, वहीं पर हॉलमार्किंग का चार्ज लगेगा। 

रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के जिन 12 जिलों में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है उसमें पटना, बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर और गया जिला शामिल है।

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