BBC ने स्वीकारी भारत में 40 करोड़ की आयकर चोरी, रुपये चुकाने की दी अर्जी !

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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) ने भारत में 40 करोड़ रुपये कम आयकर भरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को भेजे पत्र में यह चोरी स्वीकार कर ली है। पत्र में बताया कि आयकर रिटर्न में उसे जितना कर चुकाना चाहिए था, उससे कम चुकाया।

अमर उजाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब बीबीसी को औपचारिक तौर पर संशोधित रिटर्न भरना होगा, जिसमें सभी बकाया राशि, इस राशि पर ब्याज और जुर्माने लगाए जाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बोर्ड के दो अधिकारियों ने बीबीसी की इस आयकर चोरी की पुष्टि की है।उन्होंने बताया कि देश के कानून सभी के लिए बराबर हैं, इसलिए बीबीसी सहित किसी कंपनी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वह कंपनी भारतीय हो या विदेशी। बीबीसी को भारत के कानूनों का पालन करना होगा। विभाग उस पर कार्रवाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि मामला तार्किक  निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता।

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी ने स्वीकार कर लिया है कि उनसे देनदारी से कम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आने के बाद अब बीबीसी ने बकाया टैक्स अदायगी की अर्जी दी है। हालांकि, उन्होंने अब तक सिर्फ अर्जी दी है, वास्तविक पेमेंट नहीं किया है। बीबीसी ने साल 2016 से लेकर 2022 तक के बीतच 40 करोड़ रुपये कम टैक्स भरे। बीसीसी ने न केवल कम टैक्स देने की बात को स्वीकार किया है बल्कि उसने 40 करोड़ रुपये टैक्स जमा करने के लिए भी अर्जी दी है। 

इस रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया कंपनी के मुंबई-दिल्ली दफ्तरों की छानबीन के बाद टैक्स चोरी के कई सबूत मिले थे। बीबीसी इंडिया बीबीसी यूके की होल्डिंग वाली कंपनी है। भारत में इसे रीजनल और नेशनल चैनल हैं। मीडिया प्रोडक्शन का काम है। टैक्स चोरी के आरोपों के बाद कंपनी ने आश्वासन दिया कि वह इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। 

बता दें कि बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग का शिकंजा कसा था। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापेमारी की थी। पहले आरोप लगा कि बीसीसी मीडिया कंपनी को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब खुद बीबीसी ने कम टैक्स अदायगी की बात कही है। एनबीटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने बाकायदा टैक्स भरने का वादा किया है। बीबीसी ने इस संदर्भ में आयकर विभाग को लेटर ऑफ इंटेट भी दे दिया है।