दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, जमानत याचिका खारिज

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Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर से एक झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस दौरान वह एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को झटका लगा है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार 3 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे इससे पहले कोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचे थे।

लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां सिसोदिया की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह वापस तिहाड़ जेल लौट गए थे।