हर्ष फायरिंग करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति होगी रद्द, सारण डीएम ने जारी किया आदेश

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छपरा 03 जून। जिला दंडाधिकारी सारण अमन समीर द्वारा जिला के सभी थाना प्रभारी को निर्देशित पत्र के जरिए आदेश में उल्लेखित किया गया है कि विवाह पार्टी एवं अन्य समारोह के अवसर पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा उतावलेपन अथवा लापरवाही से आग्नेयास्त्रों द्वारा हर्ष फायरिंग किया जाता है। जिसके कारण आए दिन गोली लगने की घटना प्रकाश में आती रहती है।

यह आयुध अधिनियम- 1959 शस्त्र अधिनियम संशोधन- 2019 की धारा 25 की उप धारा- 09 में उल्लेखित नियमावली के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। हर्ष फायरिंग जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए शस्त्र के सत्यापन/ नवीकरण के दौरान शस्त्रधारी को अब स्व- लिखित शपथ पत्र लेने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि अब से थाना प्रभारी सत्यापन/ नवीकरण के दौरान शस्त्रधारियों से स्व-लिखित शपथ पत्र लेंगे कि शस्त्रधारी उत्सव अथवा समारोह के अवसर पर हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे। हर्ष फायरिंग करने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए इस आशय का शपथ पत्र शस्त्रधारी देंगे। इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश जारी कर दिया गया।