Patna high court

थानेदार को पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, भूमि विवाद में FIR दर्ज क्यों नहीं करते ?

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पटना। पटना हाईकोर्ट ने शाहपुर थानेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जमीन विवाद में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करते। सेवानिवृत्त जिला जज के जमीन पर एक लेडी सब इंस्पेक्टर के पति कब्जा कर रहे हैं और थानेदार कार्रवाई करना तो दूर प्राथमिकी दर्ज कराने में आनाकानी करते हैं। पुलिस अपना काम करने के बजाए असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने का काम कर रही है। 

हाईकोर्ट ने दानापुर के एएसपी की मौजूदगी में थानेदार से कई सवाल किया। हिंदुस्तान ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का कहना था कि एक खास आदमी के लोगों से ही निर्माण सामग्री खरीदने का दबाब दिया जाता है। सामान नहीं खरीदने पर निर्माण कार्य बाधित कर दिया जाता है और पुलिस से शिकायत किये जाने पर पुलिस उल्टे शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई करती है। 

कोर्ट का कहना था कि भले ही कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, कानून के सामने सभी एक समान हैं। सभी को कानून मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि आम जनता को तंग करने के बजाए उन्हें सहयोग करें। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने कहा कि पुलिस सबसे ज्यादा वकील को तंग करती है, जबकि वकील ही उन्हें कानूनी पेंच से बाहर निकालते हैं। फिर भी पुलिस वकील को कुछ नहीं समझते। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जमीन विवाद को हल्के में लेना बंद करें। कोर्ट ने एएसपी को अगली तारीख पर पूरा रिपोर्ट देने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18 मई तय किया है।