पटना। आयुष चिकित्सकों की हो रही नियुक्ति में आयुर्वेदिक व होमियोपैथी डॉक्टरों की अधिकतम उम्र सीमा में क्रमश: 23 व 22 वर्षों की छूट देने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकलपीठ ने दो रिट याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चक्रपाणि ने कोर्ट को बताया की वर्तमान में राज्य के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति दशकों बाद हो रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग से 2006 में ही जारी हुए परिपत्र से यह निर्दिष्ट किता गया कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट देते वक्त सरकार को उस समय अंतराल को भी ध्यान रखना है, जो पिछली और वर्तमान रिक्तियों के प्रकाशन में बीत गया। उक्त विभागीय परिपत्र के अनुसार राज्य में आयुर्वेदिक और होमियोपैथी डॉक्टरों की पिछली बहाली क्रमश: 1997 और 1998 में हुई थी।
हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस बिंदु पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी तलब किया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए राज्य सरकार को उक्त आदेश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली में हाई कोर्ट के इस आदेश का महत्वपूर्ण असर होगा।