बिहार: जुर्माना देकर छूटना अधिकार नहीं होगा, जानें नए शराबबंदी कानून के क्या हैं प्रावधान

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Bihar Sharabbandi : (पटना)। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। ‘बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन), विधेयक, 2022’ को मंगलवार को बिहार विधानसभा से पारित कर दिया गया। 

बिहार में शराबबंदी कानून में बुधवार, 30 मार्च को बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई। शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। 

जानें नए विधेयक में क्या बदले प्रावधान

शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्‍ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी।

इस विधेयक के अनुसार शराब पीते या शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है। पर जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी।

अधिकार नहीं होगा जुर्माना देकर छूट जाना

शराब पीने के आरोप में पकड़े गए शख्स को नजदीक के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 
 वह जुर्माना की राशि जमा करा देता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। पर यह उसका अधिकार नहीं होगा।

गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा कि उसे मुक्त किया जाए या नहीं। अनुसंधान एएसआई रैंक से नीचे के पुलिस या उत्पाद विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते। विधेयक में ड्रोन से ली गई तस्वीर आदि को भी प्रदर्शन की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है।



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