सेंट्रल डेस्क। भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के परिजनों को मध्यप्रदेश सरकार प्रतिमाह 1 हजार रुपये पेंशन देगी।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पीड़ितों को यह पेंशन 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा हुडको से योजनाओं की कुल राशि 400 करोड़ रूपये के ऋण पर राज्य शासन द्वारा दी गई गारंटी अवधि में 6 महीने की वृद्धि करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि शासकीय एवं निजी भूमि से गौण खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले खनिज पर देय रॉयल्टी के समतुल्य राशि अग्रिम जमा की जायेगी।
इस संशोधन से प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों में निर्माण स्थल से निकलने वाले गौण खनिज पर रॉयल्टी के समान राशि देय होगी। इससे सड़क निर्माण कार्यों की लागत में कमी आएगी तथा सड़क निर्माण कार्य त्वरित गति से हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्रमांक 54 प्रेस कॉम्प्लेक्स में 12 समाचार-पत्रों को आवंटित भूखण्ड जिस पर प्रेस के साथ वाणिज्यिक गतिविधिया संचालित है, के प्रकरणों में इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार 1 अप्रैल 2007 से वर्ष 2007-2008 की कलेक्टर गाईडलाईन में निर्धारित व्यवसायिक भूखण्ड की दर अनुसार प्रब्याजि एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2018 में निर्धारित दरों के अनुरूप भू-राजस्व का दो गुना भू-भाटक निर्धारित करते हुए वर्तमान तिथि तक ब्याज सहित प्रीमियम एवं भू-भाटक की राशि प्राप्त कर इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन लीज डीड निष्पादित करने संबंधी निर्णय लिया।