छपरा : आपके नाम है किसी शस्त्र का लाइसेंस तो जरूर पढ़ें यह खबर

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छपरा। जिलाधिकारी सारण अमन समीर के द्वारा बताया गया कि गृह विभाग से प्राप्त निदेशानुसार आगामी त्योहार शांतिपूर्ण एवं हर्प फाइटिंग पर रोक लगाने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु इस जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों का अनुज्ञप्ति शस्त्र यथा अनिषिद्ध छिद्र, रिवाल्वर, पिस्टल, रायफल, एकनाली, दोनाली बंदुक का थानावार भौतिक सत्यापन के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए शस्त्र के भौतिक सत्यापन हेतु 23 से 31 जुलाई 2023 तक तिथि निर्धारित करते हुए प्राधिकृत किया गया है। सभी थानाध्यक्ष अपने यहाँ शस्त्र से संबंधित संधारित पंजी से मिलान कर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया है कि अपने चौकीदार के माध्यम से शस्त्रधारियों को अपने स्तर से नोटिस निकाल कर शतप्रतिशत तामिला कराकर शस्त्र का सत्यापन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन एवं सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को संबंधित थाना भवन मे अपने अग्नेयास्त्र का भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इस आदेश का अनुपालन नही किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलम्बन / रद्द करने एवं आग्नेयास्त्र को जब्त करने की कार्रवाई की जायगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निर्धारित तिथि को शस्त्र का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापन प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा को ससमय उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

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