मनीष कश्यप समेत तीन के खिलाफ इओयू ने दाखिल की चार्जशीट, जानें पूरे केस का अपडेट

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Manish Kashyap Chargesheet : तमिलनाडु प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने कार्रवाई की है। जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। शुक्रवार को EOU की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। दरअसल, मार्च महीने में तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसात्मक घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई थी। कई तरह के वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज के जरिए वायरल किया गया था। एक वीडियो और कुछ फोटो ऐसे थे, जिन्हें पटना के जक्कनपुर इलाके में शूट किया गया था। फिर उसे वायरल कर दिया गया था।

आर्थिक अपराध इकाई ने कांड संख्या 4/ 23 दिनांक 10 मार्च 2030 को दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया था. 10 मार्च को हुए इस केस में IPC की धारा 153 / 153 (A) (b)/ 505 (1)(b)/153(A)(a)/505 (1) (C) / 467/468/ 471 /120 (B) के साथ ही IT एक्ट 2000 की धारा 66/66(d) का इस्तेमाल किया गया।

EOU ने अपनी जांच में पाया कि अभियुक्तों द्वारा तमिलनाडु हिंसा से संबंधित फर्जी ‘वीडियो बना कर BNR News Honey Youtube चैनल के Facebook और Instagram पर 6 मार्च को को अपलोड किया गया था। इस फर्जी वीडियो को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बनाया गया था। इस फर्जी वीडियो में दिख रहे दो बिहारी मजदूरों का 4 स्क्रीनशॉट ले कर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल Manish Kashyap (Son of Bihar) पर अपने ट्वीट के साथ पोस्ट किया गया था। साथ ही कई व्यक्तियों के ट्विटर हैंडल के साथ टैग भी किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात की जानकारी हासिल की थी कि अभियुक्तों ने फर्जी वीडियो वायरल कर विभिन्न समुदायों के बीच अफवाह पैदा करने और सौहार्द बिगाड़ने का कृत्य किया है। अभियुक्तों ने फर्जी कागजात बनाकर छल करने का भी काम किया है। अभी मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लगा हुआ है और वह तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है।

आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया, सोशल न्यूज़ चैनल पर तमिलनाडु राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ में घटनाओं से संबंधित जानबूझकर एक साजिश के तहत तथा भड़काने वाले फर्जी वीडियो बनाकर एवं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आम जनता के बीच उत्तेजना दुर्भावना और भय के वातावरण कायम करने और दो राज्यों के बीच भाषाई विवाद पैदा करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 4 / 23 के अभियुक्त राकेश रंजन कुमार सिंह बीएनआर न्यूज़ रिपोर्टर मनीष कुमार तिवारी सच तक न्यूज, जनता प्लस न्यूज़ चैनल के मालिक अनिल कुमार , आदित्य कुमार उर्फ आदित्य कुमार चौरसिया के विरुद्ध दर्ज किया गया था।