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Surat Court Verdict: 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर कमेंट करने के बाद विवाद में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी की मौजूगी में उन्हें दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का केस काफी समय से सूरत की कोर्ट में चल रहा था।
मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाया है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके।
पिछले चार साल से राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा था. इससे पहले 17 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. आज राहुल को कोर्ट ने सजा सुनाई.