लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर दर्ज मुकदमों को वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार

ताज़ा खबर राज्य
SHARE

Maharashtra News : (सेंट्रल डेस्क)। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया. इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जो बेवजह कानूनी पचड़े में फंस गए थे. दरअसल राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 के तहत स्टूडेंट्स और अन्य लोगों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. वहां से इसे मंजूरी मिलते ही सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एक-एक कर सभी केस वापस ले लिए जाएंगे.

दरअसल, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हुई थी. धीरे-धीरे करके करीब 5 महीने तक लॉकडाउन बढ़ता गया. यही नहीं कोरोना की दूसरी लहर आने पर भी 2021 में लॉकडाउन लगाया गया था. नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की गई थी. इस दौरान लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था.

इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही जैसे ही इसे लागू किया जाएगा तो इसका फायदा हजारों लोगों को मिलेगा. दरअसल, ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर इस तरह के मकुदमे दर्ज हैं. अब जब अगर ये केस वापस लिए जाएंगे तो उन्हें कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी. उनके नाम से पुलिस कार्रवाई का टैग भी हट जाएगा.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *