बिहार में शराब पीते पकड़े गए तो नहीं जाएंगे जेल, बस यह है शर्त

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Bihar Sharab bandi : (पटना)। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन उस कानून में अब एक नया प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रावधान के अनुसार अब शराब पीते पकड़े जाने के बावजूद जेल जाने से बचा जा सकता है, बस एक शर्त पूरी करनी होगी। शराब पीकर पकड़े जाने पर दारू बेचने वाले का नाम और ठिकाना सही-सही बता दिया तो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बिहार का मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग यह प्रावधान करने जा रहा है। मद्य निषेध विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि शराब विक्रेताओं की निशानदेही करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मद्य निषेध विभाग की होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब साढ़े तीन से चार लाख व्यक्तियों को शराब पीने के आरोप में जेल भेजा गया है। शराबी को यह भी बताना होगा कि उसने शराब कहां और किससे खरीदी है। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार बिना अधिक सख्ती के शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियम-कायदों में बदलाव कर रही है। शराब लाने के ठिकाने की निशानदेही पर विभाग की ओर से वहां छापेमारी की जाएगी। छापेमारी में शराब विक्रेता के पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान यदि वह बता देता है कि उसने शराब कहां से ली थी है तो उस ठिकाने पर भी छापेमारी होगी। अगर उस छापेमारी में शराब बेचने वाला पकड़ा जाता है तो शराब पीकर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को हर तरह की कार्रवाई से छूट मिल जाएगी।