Patna News: अग्रणी होम्स को 2 माह में ग्राहकों को लौटाने होंगे 7 करोड़ रुपये, रेरा ने सुनाया फैसला

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Patna News: बिहार रेरा (Bihar RERA) ने अग्रणी होम्स व अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (Agrani Homes) के खिलाफ दर्ज 81 मामलों की सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी को ग्राहकों के पैसे सूद समेत लौटाने का आदेश दिया है।

कंपनी को इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। अग्रणी के तीन प्रोजेक्ट डैफोडिल्स सिटी, सूरज सुमन और इंपल्स एन्क्लेव (Impus Enclave) से जुड़ा यह मामला है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेरा के अध्यक्ष नवीन कुमार वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा और नूपुर बनर्जी की अलग-अलग बेंच ने हफ्ते भर में इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं। इन मामलों में करीब 7 करोड़ रुपये की मूल राशि बनती है।

रेरा के आदेश के मुताबिक इंपल्स एन्क्लेव से जुड़े 22 मामलों में अग्रणी को इससे जुड़े ग्राहकों को 3.13 करोड़ और डैफोडिल्स सिटी (Defodels City) से जुड़े 21 मामलों में 1.36 करोड़ से अधिक की राशि लौटानी है। 

सबसे अधिक 38 मामले सूरज सुमन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिसके एवज में कंपनी को करीब ढाई करोड़ रुपये की राशि लौटानी होगी। रेरा चेयरमैन की बेंच ने कहा है कि 60 दिन के अंदर ग्राहकों को राशि नहीं लौटाने पर कंपनी पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जो उनसे लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूला जाएगा। 

इन सभी प्रोजेक्ट के रद्द होने की वजह से कंपनी को पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया है। जिन मामलों पर रेरा ने अंतिम फैसला दिया है। ये सभी मामले वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक दर्ज किये गये। कई मामलों की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बिल्डर ने ग्राहकों को राशि नहीं लौटायी।