बीएड योग्यता धारी नहीं बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के BPSC की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बहाली में शामिल किए जाने की मांग को लेकर बीएड पास अभ्यर्थियों ने मुकदमा दायर किया था। जिसकी सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि बीएड अभ्यर्थी 1- 5 क्लास के लिए योग्य शिक्षक नहीं माने जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड योग्यता धारी नहीं पढ़ा पाएंगे। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने डीएलएड के अभ्यर्थियों से कक्षा 1 से 5 की सारी सीटे भर ली हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था कि डीएलएड पास अभ्यर्थी ही क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य होंगे। इससे पहले क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस 

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