Anand Mohan Rihayi: पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काटकर जेल से बाहर आए आनंद मोहन पर जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका लगाई थी. उन्होंने इस रिहाई को गैर-कानूनी करार देते हुए बिहार सरकार के उस जेल मैनुअल के फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें संशोधन करके उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था.
इसके पहले सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि “राज्य सरकार ने एक ही दिन में 97 दोषी व्यक्तियों की सजा में छूट पर विचार किया. उसने केवल आनंद मोहन को सजा में छूट नहीं दी.”
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि “क्या इन सभी 97 लोगों पर एक लोक सेवक की हत्या का आरोप लगाया गया था? उनका मामला यह है कि आनंद मोहन को रिहा करने के लिए नीति बदल दी गई.” जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि “उन दोषियों को वर्गीकृत करते हुए एक विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करेंगे, जिन्हें उनके क्राइम के आधार पर छूट दी गई है.”
पिछली सुनवाई में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदेश सरकार ने उन्हें मामले से संबंधित आधिकारिक फाइलों की प्रति (कॉपी) नहीं दी है. बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सांसद को मिली सजा में छूट के मामले में मूल रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश किया है.