पटना। राज्य में छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों पर होने वाली बहाली में अब एसटीईटी-2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी, जिन्होंने सत्र 2017-19 में बी.एड. की परीक्षा 26 सितंबर, 2019 तक उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एसटीईटी-2011, जिनका परीक्षाफल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और जिन्होंने बी.एड. की परीक्षा 26 सितंबर, 2019 तक उत्तीर्ण कर ली, उन्हें भी बहाली में मौका मिलेगा। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के विशेष सचिव-सह-माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के हस्ताक्षर से गुरुवार को जारी हुआ है।
बता दें कि राज्य में छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों पर बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गत 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। लेकिन, पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश की विधिक समीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाने के दो दिन पहले शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी थी। दरअसल, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उसके सर्टिफिकेट की वैधता सात वर्षों के लिए थी। बाद में वैधता की सात वर्षों की समय-सीमा बढ़ कर ताउम्र हो गयी।
हालांकि, वैधता की सात वर्षों की समय-सीमा बढ़ कर ताउम्र होने के पहले ही वर्ष 2019 में छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें वर्ष 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास अभ्यर्थी इसलिए शामिल नहीं हो पाये, क्योंकि उस समय के नियम के हिसाब से उनके माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) के सर्टिफिकेट की वैधता एक साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वैसे अभ्यर्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। न्यायालय ने वर्ष 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने को कहा। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित की गयी थी।