Corona: (पटना)। राज्य में कोरोना (Corona) संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग व सरकार (Bihar Government) प्रशासन पूरी तरह से तैयार और अलर्ट है। ऐसे में त्यौहारों का समय आ चुका है। दुर्गा पूजा (Durga puja) के दौरान भीड़ होने की संभावना है। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा एसओपी जारी कर दिया गया है। दशहरा मेला (Dushehra Mela) में दुर्गा पूजा पंडालों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष टीकाकरण व कोविड जांच कैंप आयोजित किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवधि में कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा कोविड जाँच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही पूर्व के आदेश के आलोक में वैसे राज्यों, जहाँ अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट (Delta Plus Variant) के मामले सामने आ रहे हैं, वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप रैपिड एण्टीजन टेस्ट (Rapida Anthem Test) के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का आरटीपीसीआर निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो।
मेला में पंडाल के प्रबंधक और कार्यकर्ताओं को टीका लेना जरूरी:
जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा दुर्गापूजा के अवसर पर लगाये जा रहे पण्डालों(Puja Pandal)/ स्थानीय मेले की स्वीकृति देने के समय विशेष ध्यान दिया जाएगा। सम्बन्धित पण्डाल / मेला प्रबंधक तथा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीके (Cocina Vaccine) की कम-से-कम प्रथम खुराक अवश्य प्राप्त की गयी हो । पण्डाल अथवा मेला लगाने के लिए स्वीकृत किए जाने वाले स्थल की घेराबन्दी की जाए तथा प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र (Vaccination Certificate) की जाँच की व्यवस्था की जाए।
संभावित तीसरी लहर पर होगी सतत निगरानी:
कोरोना की तीसरी लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) तथा मास्क (Mask) पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।
जिला प्रशासन (District Administration) भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।
शिक्षक संस्थानों में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों का टीकाकरण:
गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत् जारी रखेगा। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
सभी कोचिंग संस्थानों (Coaching) को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।