पटना। बिहार में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो गया है और फिलहाल हर जगह एक स्थानीय कमिटी कामकाज देख रही है।कोरोना के प्रकोप के कारण तय समय पर ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा सके थे पर अब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप के कम होते ही आयोग चुनावी तैयारियों में जुट गया है।इसी कड़ी में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के नामांकन आदि के संबन्ध में कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं।इसके तहत इन पदों के नामांकन के लिए शुल्क आदि भी निर्धारित किए गए हैं।
जारी गाइडलाइंस के अनुसार मुखिया पद के लिए एक हजार रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है, वहीं पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा। जबकि जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
वहीं आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे. पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं।