पटना। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में गत 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद उनकी याचिका स्वीकार कर 25 जुलाई को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। इस दौरान मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई को दी गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी है।
बीजेपी कार्यकर्त्ता भूपेश नारायण ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर विगत दिनों विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्त्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका के जरिए उन्होंने इस पूरे मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। याचिका में मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुई थी। भाजपा के नेताओं का आरोप था कि इस लाठीचार्ज से पार्टी के एक नेता विजय सिंह की मौत हो गई। साथ ही पार्टी के सांसद जर्नादन सिंह सिग्रिवाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेताओं को चोट आई।
बीजेपी नेता विजय सिंह के मौत के बाद पुलिस ने अपना पक्ष सामने रखा था। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया था कि प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने वहां प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मृतक विजय सिंह की करीब डेढ़ बजे की फुटेज सामने आई है, जिसमें वह बैरिकेड तोड़ते हुए गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जाते देखा गया था। मृतक छज्जू बाग में बेहोश पाए गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें तारा हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में स्थिति खराब होने के बाद PMCH रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनके शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। प्रशासन की रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है।