Chhattisgadh Cabinet : (सेंट्रल डेस्क)। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को अब भूमि आरक्षण भी दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबन्ध में निर्णय ले लिया है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। ये आरक्षित भूखंड लाभार्थियों को भूमि प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत की दर से और एक प्रतिशत भूमि किराए की दर पर प्रदान किए जाएंगे।”
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त संभागों में जिला एवं संभाग स्तर पर ग्रेड III और ग्रेड IV पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे और यह निर्णय 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।
बयान में कहा गया है, “पेड़ काटने की अनुमति को आसान बनाने के नियमों को मंजूरी दी गई थी। यह राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के साथ-साथ आजीविका के स्रोत के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।”